"एक राष्ट्र एक चुनाव" बिल जेपीसी को भेजा गया।
#ONOE(one nation one election) :
आज लोकसभा में पेश किया गया "एक राष्ट्र एक चुनाव बिल" इस बिल को 269 वोट समर्थन के लिए मिले जब की विरोध पक्ष में 198 वोट मिला। यह बिल "एक राष्ट्र एक चुनाव" को लोक सभा में बहुमति तो मिली लेकिन विरोध के चलते इसे जेपीसी (joint parliamentary committee) को भेजा गया है।
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) क्या है?
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) एक अस्थायी संसदीय समिति होती है जिसे संसद के किसी एक सदन द्वारा प्रस्ताव पास करके और दूसरे सदन द्वारा समर्थन प्राप्त करके बनाया जाता है। इसमें दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्य शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष विषय या विधेयक का गहन अध्ययन और जांच करना होता है।
JPC के कार्य:
- विशिष्ट विषयों की जांच: JPC का गठन किसी विशेष विषय, जैसे कि वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार, या किसी सरकारी गतिविधि की जांच के लिए किया जा सकता है।
- विधेयकों का गहन अध्ययन: JPC किसी विधेयक का विस्तृत अध्ययन करके संसद को अपनी सिफारिशें दे सकती है।
- जनता की राय लेना: JPC जनता की राय लेने के लिए सुनवाई आयोजित कर सकती है।
- सरकार को सिफारिशें देना: JPC अपनी जांच के आधार पर सरकार को सिफारिशें दे सकती है, हालांकि ये सिफारिशें मानना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है।
JPC के सदस्य:
- लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य: JPC में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं।
- सदस्यों की संख्या: सदस्यों की संख्या JPC के गठन के समय तय की जाती है और यह अलग-अलग JPC के लिए अलग-अलग हो सकती है।
JPC का महत्व:
- संसदीय निगरानी: JPC संसद को सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखने में मदद करती है।
- जनता की आवाज: JPC जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाने का माध्यम बन सकती है।
- सरकार को सुझाव: JPC सरकार को सुझाव देकर नीति निर्माण में मदद कर सकती है।
क्या पहले JPC का गठन किया गया था और किस लिए ?
- बोफोर्स घोटाले की जांच: 1987 में बोफोर्स तोप खरीद घोटाले की जांच के लिए JPC का गठन किया गया था।
- शेयर बाजार घोटाले की जांच: 1992 में शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए JPC बनाई गई थी।
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखने और जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी ?
भारत का लोकतांत्रिक ढांचा अपनी जीवंत चुनावी प्रक्रिया के आधार पर फल-फूल रहा है और नागरिकों को हर स्तर पर शासन को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम बनाता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनावों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति भारत के चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। हालाँकि, अलग-अलग और बार-बार होने वाले चुनावों की प्रकृति ने एक अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चाओं को जन्म दिया है। इससे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा में रुचि फिर से जग गई है।
"एक राष्ट्र, एक चुनाव" के इस विचार को एक साथ चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक ही साथ कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इससे मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन सरकार के दोनों स्तरों के लिए अपने मत डाल सकेंगे, हालाँकि देश भर में मतदान कई चरणों में कराया सकता है। इन चुनावी समय-सीमाओं को एक साथ जोड़ने के दृष्टिकोण का उद्देश्य चुनावों के लिए किए जाने वाले प्रबंध से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना, इसमें लगने वाले खर्च को घटाना और लगातार चुनावों के कारण कामकाज में होने वाले व्यवधानों को कम करना है।
भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 2024 में जारी किया गया था। रिपोर्ट ने एक साथ चुनाव के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। इसकी सिफारिशों को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया, जो चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इस तरह की प्रणाली प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा सकती है, चुनाव संबंधी खर्चों को कम कर सकती है और नीति संबंधी निरंतरता को बढ़ावा दे सकती है। भारत में शासन को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसके अनुकूल बनाने करने की आकांक्षाओं को देखते हुए "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभरी है जिसके लिए गहन विचार-विमर्श और आम सहमति की आवश्यकता है।
एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा भारत में नयी नहीं है। संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद, 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह परंपरा इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के तीन आम चुनावों के लिए भी जारी रही।
हालाँकि,
- कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी।
- चौथी लोकसभा भी 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर 1971 में नए चुनाव हुए।
- पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पांच वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया।
- जबकि, आपातकाल की घोषणा के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था।
- इसके बाद कुछ ही, केवल आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभाएं अपना पांच वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सकीं।
- जबकि छठी, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं सहित अन्य लोकसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया।
पिछले कुछ वर्षों में राज्य विधानसभाओं को भी इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है। विधानसभाओं को समय से पहले भंग किया जाना और कार्यकाल विस्तार बार-बार आने वाली चुनौतियां बन गए हैं। इन घटनाक्रमों ने एक साथ चुनाव के चक्र को अत्यंत बाधित किया, जिसके कारण देश भर में चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव का मौजूदा स्वरूप सामने आया है।
एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति:
भारत सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना कितना उचित होगा। समिति ने इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मांगीं और इस प्रस्तावित चुनावी सुधार से जुड़े संभावित लाभों और इसकी चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श किया। यह रिपोर्ट समिति के निष्कर्षों, संवैधानिक संशोधनों के लिए इसकी सिफारिशों और शासन, संसाधनों तथा जन-मानस पर एक साथ चुनाव के अपेक्षित प्रभाव का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करती है।
मुख्य निष्कर्ष:
जनता की प्रतिक्रिया: समिति को 21,500 से अधिक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 80% एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थीं। प्रतिक्रियाएँ देश के सभी कोनों से आईं, जिनमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिक्रियाएँ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुईं।
राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएँ: 47 राजनीतिक दलों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 32 दलों ने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और सामाजिक सद्भाव जैसे लाभों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। 15 दलों ने संभावित लोकतंत्र विरोधी प्रभावों और क्षेत्रीय दलों के हाशिए पर जाने से जुड़ी चिंताएं व्यक्त कीं गई।
विशेषज्ञ परामर्श: समिति ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों और विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया। इनमें से अधिकाधिक लोगों ने एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा का समर्थन किया और बार-बार चुनाव कराने से संसाधनों की बर्बादी तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाओं पर ज़ोर दिया।
आर्थिक प्रभाव: सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे व्यापारिक संगठनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने बार-बार चुनाव से जुड़ी समस्याओं और खर्च में कमी लाकर आर्थिक स्थिरता पर इसके सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया।
कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण: समिति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82ए और 324ए में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकें।
कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण: समिति ने एक साथ चुनाव की व्यवस्था दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की है:
- चरण 1: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना।
- चरण 2: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना।
मतदाता सूची और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) एक साथ बनाने की प्रक्रिया: समिति ने राज्य चुनाव आयोगों द्वारा मतदाता सूची तैयार करने में उनकी अक्षमताओं को उजागर किया और सरकार के सभी तीन स्तरों के लिए एकल मतदाता सूची और एकल ईपीआईसी बनाने की सिफारिश की। इससे दोहराव और त्रुटियों में कमी आएगी, मतदाता अधिकारों की रक्षा होगी।
बार-बार चुनाव के बारे में जन-भावना: जनता की प्रतिक्रियाओं से बार-बार चुनाव के नकारात्मक प्रभावों, जैसे मतदाताओं में थकावट और शासन में व्यवधान, के बारे में उनकी महत्वपूर्ण चिंताओं का संकेत मिला। एक साथ चुनाव होने से इनमें कमी आने की उम्मीद है।
निष्कर्ष:
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति ने भारत की चुनावी प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव चक्रों को एक साथ रखकर, समिति की सिफारिशें लगातार चुनावों से जुड़ी शासन में व्यवधान और संसाधनों की बर्बादी जैसी दीर्घकालिक चुनौतियों को दूर करने का आश्वासन देती हैं। संवैधानिक संशोधनों के साथ-साथ एक साथ चुनाव लागू करने के लिए प्रस्तावित चरणबद्ध दृष्टिकोण भारत में अधिक कुशल और स्थिर चुनावी माहौल का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक समर्थन के साथ, एक साथ चुनाव की अवधारणा भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और शासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए तैयार है।
Source by: pib.gov.in
Thanks for your valuable response.